CG Jashpur Vacancy 2024 | आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर भर्ती 2024
छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन के क्रमांक/728/1098/2008/गबावि/50, रायपुर दिनांक 02.04.2008 के परिपालन में परियोजना आदेश अंतर्गत 02 आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदपूर्ति हेतु गानसेवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एवं सहायिका नियुक्त किये जाने हेतु पात्रताधारी महिला उम्मीदवारों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रपन्न में "कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना जशपुर 2 लोदाग के पते पर दिनांक 08.08. 2024 से 23.08.2024 संध्या 5:00 बजे तक आंमत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र स्वयं / प्रतिनिधि भेजकर / डाक द्वारा जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।
विभाग का नाम :- कार्यालय, परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना जशपुर 2 लोदाम (छ.ग.)
रिक्त पदों की संख्या :- कुल 02 पदों
रिक्त पदों के नाम :-
- आंगनबाड़ी सहायिका
विज्ञापन की तिथि :- 08 अगस्त 2024
आवेदन की शुरू तिथि :- 08 अगस्त 2024
आवेदन की अंतिम तिथि :- 23 अगस्त 2024
वेतनमान (सैलरी) :- पद के आधार पर।
योग्यता / अनिवार्यता :- 8वी पास् होनी चाहिए
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्तावेज :-
● 5 वीं
● 8 वी
● 10 वीं
● 12 वीं
● स्नातक,स्नातकोत्तर
● आधार कार्ड
● ड्राइविंग लाइसेंस
● परिचय पत्र
● पासपोर्ट साइज फोटो
● पेन कार्ड
● रोजगार पंजीयन
● मूल निवासी प्रमाण पत्र
● जाति प्रमाण पत्र
● अनुभव प्रमाण पत्र
● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
आवेदन की प्रक्रिया :- कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना जशपुर 2 लोदाग के पते पर दिनांक 08.08. 2024 से 23.08.2024 संध्या 5:00 बजे तक आंमत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र स्वयं / प्रतिनिधि भेजकर / डाक द्वारा जमा कर सकते हैं।
आवेदन परीक्षा शुल्क :-
PWD/ST/SC - 0
OBC - 0
Ge - 0
नियम एवं शर्तो :- 1. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली सहायिका/सह-सहायिका / संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी।
2. आवेदिका उसी राजस्व ग्राम की स्थायी निवासी होना चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र / मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। (शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए।)
3. निवासी होने के प्रमाण :-
1. उस ग्राम/नगरीय क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे। (टीपः- मतदाता परिचय पत्र मान्य नहीं होगा)
2. संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में की जाने वाली नियुक्ति में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो।
टीप:- यदि किसी आवेदक के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
4. कक्षा आठवीं, दसवीं, बारहवीं, का अंकसूची में ग्रेडिंग होने पर आवेदिका की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि संबंधित स्कूल के प्रधान पाठक से हस्ताक्षरित अंक तालिका आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करेंगे यह अंक तालिका स्कुल के रिकार्ड में उपलब्ध होती है। अंक तालिका उपलब्ध न कराने पर ग्रेडिंग वाले अंकसूची पर अंक प्रदाय नहीं किये जायेंगे।
5. आवेदन पत्र के साथ ही सम्पूर्ण दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। समय अवधि समाप्ति पश्चात् किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र अलग से स्वीकार या विचार नहीं किया जावेगा।
6. गरीबी रेखा परिवार होने पर, सामाजिक आर्थीक एवं जाती जनगणना 2011 के आंकड़े का उपयोग करने बाबत् सुस्पष्ट दिशा-निर्देश दिये गये हैं, इन्ही निदेशों के प्रकाश में गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है के संबंध में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी / मुख्य नगरपालीका अधिकारी व सहायक विकास विस्तार अधिकारी जनपदपंचायत जशपुर के द्वारा ग्रेडिंग पद्यती वाले गरीबी रेखा का संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र मान्य किया जावेगा।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र ही स्वीकर किये जायेंगे।
8. परित्यक्ता/तलाकशुदा होने की स्थिति में 02 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर न्यायालय / संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र स्वीकार किये जावेंगे।
9. विधवा आवेदिका द्वारा पति के मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जावे।
10. दावा-आपत्ति में केवल दावा-आपत्ति आवेदन पर हीं विचार किया जावेगा। तत्समय किसी प्रकार के प्रमाण-पत्र स्वीकार या विचार नहीं किये जाएंगे।
11. सहायिका / सह-सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार की महिला होने पर, विधवा परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिये जाने का प्रावधान है, अतः प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवर्य होगा।
टीप :- उपरोक्तानुसार शहरी/ग्रामीण/आदिवासी परियोजना में कोई आवेदिका न मिलने पर कार्यकर्त्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर दसवीं बोर्ड रखी जावेगी। इस अनुसार कोई आवेदिका न मिलने पर पुनः शिथिल मानकर आठवी बोर्ड एवं इसके उपरांत भी आवेदिका न मिलने पर पाँचवी उत्तीर्ण रखी जावेगी। मिनी कार्यकर्त्ता पद में भी उपरोक्तानुसार शैक्षणित योग्यता वाली आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल कर कम शैक्षणिक योग्यता के आवेदन पर भी विचार किया जावेगा।
आयु सीमा :- अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम एवं 44 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करें।
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