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06 जिलो के लिए बाल संरक्षण, महिला एवं बाल विकास विभाग (गौरेला पेंड्रा मरवाही, मोहला मानपुर-अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़- बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं सक्ती) में रिक्त पदों पर भर्ती 2024

Mumbai

भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वीकृत मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों एवं स्वीकृति अनुसार मिशन वात्सल्य योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति के विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से दिनांक 23.08.2024 तक आवेदन आमंत्रित है। उक्त पदों पर भर्ती के लिये आवेदन संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी/ जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करना होगा। पदों एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है :-


जिला बाल संरक्षण इकाई (गौरेला पेंड्रा मरवाही, मोहला मानपुर-अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़- बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं सक्ती) में रिक्त पदों का विवरण :-


विभाग का नाम  :- छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति,संचालनालय महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-01, द्वितीय तल, नया रायपुर, 492002 दूरभाष कमांक 0771-2234192, 2234188 (Fax), E-Mail: dirwcd.cg@nic.in



रिक्त पदों की संख्या  :-  कुल 99+ पदों


रिक्त पदों के नाम  :-     

  • जिला बाल संरक्षण अधिकारी
  • विधिक सह परीवीक्षा अधिकारी
  • संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख
  • संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख
  • परामर्शदाता
  • सामाजिक कार्यकर्ता
  • लेखापाल
  • डाटा एनालिस्ट
  • सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
  • आउटरीच वर्कर


विज्ञापन की तिथि  :-     26 जुलाई 2024


आवेदन की शुरू तिथि  :-      36 जुलाई 2024


आवेदन की अंतिम तिथि  :-    23 अगस्त 2024


वेतनमान (सैलरी)  :-     संविदा का निश्चित वेतन प्रतिमाह न्यूनतम 10,592रु /- एवं अधिकतम प्रतिमाह 40,023 रु /- देय होगा, पद के आधार पर।


योग्यता / अनिवार्यता  :-    किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य/समाजशास्त्र /बाल विकास / मानवाधिकार / लोक प्रशासन / मनोविज्ञान/ मनोचिकित्सा/विधि/जन स्वास्थ्य/ सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/ कंप्यूटर डिप्लोमा /12वीं पास



आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्तावेज  :-  

 ● 5 वीं  

 ● 8 वी  

 ● 10 वीं  

 ● 12 वीं  

 ● स्नातक,स्नातकोत्तर  

 ● आधार कार्ड  

 ● ड्राइविंग लाइसेंस  

 ● परिचय पत्र  

 ● पासपोर्ट साइज फोटो  

 ● पेन कार्ड  

 ● रोजगार पंजीयन  

 ● मूल निवासी प्रमाण पत्र  

 ● जाति प्रमाण पत्र  

 ● अनुभव प्रमाण पत्र  

 ● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री 


आवेदन की प्रक्रिया  :-   आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे।


आवेदन परीक्षा शुल्क  :-    

PWD/ST/SC   - 0 

OBC    - 0 

Ge     - 0


नियम एवं शर्तो  :-   

1. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के दस्तावेज आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए, अन्यथा आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।


2. आयु सीमा-

2.1 सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी किन्तु सभी छूटी को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।


3.2 सभी पदों पर अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्देश लागू होंगे।


3.3 आयु के प्रमाणन के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की अंक सूची मान्य होगा।


4. निवास अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। जिसके लिए सवान प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।


5. पदों हेतु आरक्षण संविदा नियुक्ति के लिए छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 एवं उसके अधीन जारी नियम/निर्देश लागू होंगे। आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।


6. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो. नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।


7. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो. जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा / होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है। कंडिका-10 एवं 11 केस में चयन होने की स्थिति को 50- सटाम्प पेपर पर नोटती द्वारा मितिना अनिवार्य होगा।


8. अनुभव के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है 

8.1 अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।


8.2 किसी भी प्रकार का सौधिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा। कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को


8.3 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।


9. प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदकों का ही अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट सूची तैयार करते हुए व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा (जहां लागू हो) के आधार पर चयन सूची तैयार किया जावेगा।


10. नियुक्ति प्राधिकारी जिला स्तरीय पदों के लिए जिला कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याणू एवं संखाण समिति) नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी होंगे।


11. अंकीय प्रणाली निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों का प्रावीण्य सूची अंकीय प्रणाली के आधार पर तैयार किया जायेगा। मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना निम्नानुसार होगी- 

11.1 अनिवार्य नयूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत पर 70 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे।


11.2 निर्धारित न्यूनतम अनुभव पर कोई अंक देय नहीं होगा किंतु निर्धारित न्यूनतम अनुभव अवधि के पश्चात् प्रत्येक ०१ वर्ष के अनुभव पर 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।


11.3 उपरोक्त में से प्रापा अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। 

11.4 व्यक्तिगत साक्षात्कार या कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा दोनी रखा जायेगा वहां कौशल परीक्षा के लिए 10 अंक तथा व्यक्तिगत सत्कार के लिए 10 अंक होगे।


11.5 अभ्यर्थियों के प्रावीण्य सूची में समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र वाले अभार्थी को चयन में वरीयता दी जावेगी। यदि उम्र भी समान हो तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।


12. उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 15 के उप कंडिका 15.1 एवं 152 पर प्राप्त कुल अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। चयन हेतु प्रावीण्य सूची में से प्रत्येक पद के लिए एक अनुपात पांच (15) के अनुपात में व्यक्तिगत साक्षात्कार / कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा।


13.1 जिला बाल संरक्षण इकाई के पदों में से जिला बाल संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख संक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख), विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी, परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता के पदों के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया जावेगा इसके अतिरिक्त शेष सभी पदों हेतु कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार लिया जावेगा।


13.2 चयन समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त अंकों के आधार पर समग्र प्रावीण्य सूची एवं प्रवर्गवार प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। प्रावीण्य सूची में अपने प्रवर्ग में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।


13.3 प्रत्येक पद के लिये 25 प्रतिशत अथवा 03 जो भी अधिक ही, अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा। चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की वैधता चयन सूची प्रकाशन तिथि से 01 वर्ष तक रहेगी।


14. नियुक्ति की अवधि

14.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में अधिकतम 03 वर्ष या भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि, जो भी पहले हो, की अवधि हेतु नियुक्त किया जाएगा।


14.2 जिला बाल संख्क्षण इकाई / बालक कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड में कार्य की आवश्यकता होने पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर एक बार में संविदा सेवा अवधि अधिकतम 03 वर्ष के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) द्वारा संविदा अवधि वृद्धि करने का निर्णय लिया जा सकेगा। संविदा वृद्धि नहीं किये जाने की स्थिति में सेवा स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।


14.3 चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बतायें भी सेवा समाप्त की जा सकती है।


14.4 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।


14.5 नियुक्ति के पश्चात भी यदि नियुक्ति संबंधी अर्हताओं एवं शर्तों का पूरा करना नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।


14.6 उपरोक्त समस्त पदों पर नियुक्त कर्मचारी भारत सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत योजना के स्वीकृत पद है तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देश एवं छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र कमांक 2489/239/सा./2023/50 दिनांक 04.10.2023 द्वारा जारी राज्य बाल संरक्षण समिति छत्तीसगढ़ की मानव संसाधन नीति 2023 द्वारा शासित होंगे।


15. आवेदन के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है:-


15.1 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे एवं इस संबंध में अभ्यर्थियों को कोई सूचना नहीं दी जायेगी।


15.2 प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है. लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।


15.3 आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे।


15.4 आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज़ स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए।


15.5 निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।


15.6 आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेख सत्यापन में जाली/गलत पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।


16. चयन संबंधी विवाद की दशा में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा।


17. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाईट www.cgwed.gov.in एवं www.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है।elhackom vear 2009-10hinchhawan sirinad murtine districtisivunan.docx


18. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सही पता, ई-मेल आईडी व मोबाईल नं. का उल्लेख किया जाये, ताकि चयनित अभ्यर्थियों को सूचना दी जा सके।


टीप-


1 दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त वांछित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।


2 व्यक्तिगत साक्षात्कार / कौशल परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।


आयु सीमा  :-  

7.1 सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी किन्तु सभी छूटी को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।


7.2 सभी पदों पर अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्देश लागू होंगे।


7.3 आयु के प्रमाणन के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की अंक सूची मान्य होगा।



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