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CG Khel Vibhag Vacancy 2024 | कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा (छ.ग.) (खेल एवं युवा कल्याण)

Mumbai

एकलव्य खेल परिसर जावंगा, विकास खण्ड गीदम में निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति अर्हताधारी उन्मीद्वारों से वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से किया जाना है। इस हेतु दिनांक २... अगस्त 2024 को समय 11.00 बजे से कार्यालय कलेक्टर (शंकनी सभाकक्ष) जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.) में वॉक-इन-इन्टरव्यू आयोजित किया गया है। अर्हताधारी उम्मीद्वार निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित हो सकते हैं।


विभाग का नाम  :-  कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा (छ.ग.) 

रिक्त पदों की संख्या  :-  कुल 02 पदों


रिक्त पदों के नाम  :-     

  • कबड्डी प्रशिक्षक (कोच)
  • बेसबाल प्रशिक्षक (कोच)


विज्ञापन की तिथि  :-     05 अगस्त 2024


आवेदन की शुरू तिथि  :-      05 अगस्त 2024


आवेदन की अंतिम तिथि  :-    21 अगस्त 2024

वॉक-इन-इन्टरव्यू


वेतनमान (सैलरी)  :-     संविदा का निश्चित वेतन प्रतिमाह न्यूनतम 35,000 रु /- एवं अधिकतम प्रतिमाह 40,000 रु /- देय होगा, पद के आधार पर।


योग्यता / अनिवार्यता  :-    

  • एन.आई.एस. (डिप्लोमा)
  • शार्ट एन.आई.एस. (किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से
  • राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी


आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्तावेज  :-  

 ● 5 वीं  

 ● 8 वी  

 ● 10 वीं  

 ● 12 वीं  

 ● स्नातक,स्नातकोत्तर  

 ● आधार कार्ड  

 ● ड्राइविंग लाइसेंस  

 ● परिचय पत्र  

 ● पासपोर्ट साइज फोटो  

 ● पेन कार्ड  

 ● रोजगार पंजीयन  

 ● मूल निवासी प्रमाण पत्र  

 ● जाति प्रमाण पत्र  

 ● अनुभव प्रमाण पत्र  

 ● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री 


आवेदन की प्रक्रिया  :-   हेतु दिनांक २... अगस्त 2024 को समय 11.00 बजे से कार्यालय कलेक्टर (शंकनी सभाकक्ष) जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.) में वॉक-इन-इन्टरव्यू आयोजित किया गया है


आवेदन परीक्षा शुल्क  :-    

PWD/ST/SC   - 0 

OBC    - 0 

Ge     - 0


नियम एवं शर्तो  :-   

1. उक्त नियुक्ति छ.ग. संविदा भर्ती नियम 2012 के अध्याधीन रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन के भर्ती नियम में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है या निर्देश जारी किया जाता है तो उक्त भर्ती में भी लागू होगा।


2. नियुक्ति शर्तों में शिथिलीकरण का अधिकार जिला चयन समिति का होगा।


3. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में स्पष्ट अक्षरों में भर कर वॉक-इन-इन्टरव्यू के दिन साथ लाना अनिवार्य है।


4. आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों को अच्छी तरह से नस्तीबद्ध किया जावे तथा पृष्ठ क्रमांक भी अंकित करें, आवेदन पत्र निर्धारित क्रम में ही व्यवस्थित करें। (1. आवेदन पत्र, 2. निवास प्रमाण पत्र, 3. जाति प्रमाण पत्र, 4. शैक्षणिक योग्यता, 5. अनुभव प्रमाण पत्र, 6. अन्य प्रमाण पत्र 7. रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन) आवेदन पत्र डाक के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जावेगा।


5. सभी दस्तावेजों की मूल प्रति लाना अनिवार्य है तथा समस्त प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने के अंतिम तिथि को जीवित होना चाहिए ।


6. आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2024 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए । छ.ग. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में समय-समय पर जारी छूट अनुसार छूट दिया जायेगा ।


7. जिले के निवासी को वरीयता दिया जावेगा ।


8. प्रशासकीय कारणों से अधिसूचित रिक्तयों को एवं मानदेय घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है या निरस्त भी किया जा सकता है। उपरोक्त पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा आधार पर शिक्षा सत्र की समाप्ति तक होगी।


9. नियुक्ति उपरांत अभ्यार्थियों का कार्य संतोषप्रद नहीं रहा तो उन्हे बिना किसी सूचना के उनकी नियुक्ति को नियुक्तिकर्ता द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की दावा आपत्ति प्रस्तुत मान्य नहीं होगा ।


10. नियुक्ति उपरान्त जिला मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। होने की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का


11. भर्ती के संबंध में किसी भी प्रकार की विवाद उत्पन्न अधिकार कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के पास सुरक्षित रहेंगे।


12. चयन उपरांत यदि कोई जानाकरी असत्य पानी जाती है, तो की गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानित कार्यवाही की जावेगी।


13. प्रतीक्षा सूची नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से के लिये मान्य होगी। 


14. अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को भर्ती में वरीयता दी जायेगी ।



आयु सीमा  :-   आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2024 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए । छ.ग. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में समय-समय पर जारी छूट अनुसार छूट दिया जायेगा



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